1- How to Cyber Crime Reporting ?

No 1 – How to Cyber Crime Reporting ये जानने से पहले ये समझना जरुरी है की Cyber Crime क्या है ?  Cybercrime कंप्यूटर या नेटवर्क का उपयोग करके अपराध करना है। Cyber Crime के कई प्रकार हैं, जैसे ईमेल और इंटरनेट धोखाधड़ी, पहचान चोरी, वित्तीय या कार्ड भुगतान डेटा की चोरी, कॉर्पोरेट डेटा की चोरी और बिक्री, साइबर उत्पीड़न, रैंसमवेयर हमले, क्रिप्टोजैकिंग, साइबर जासूसी, नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना, कॉपीराइट का उल्लंघन, अवैध जुआ, ऑनलाइन अवैध वस्तुओं

आप ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप साइबर अपराध का शिकार हुए हैं। भारत सरकार का यह पोर्टल साइबर अपराध के पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को ऑनलाइन साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज करने में सहायता देता है। यह पोर्टल केवल साइबर अपराधों की शिकायतों को संभालता है जो महिलाओं और बच्चों को लक्षित करते हैं।

कौन सी जानकारी मुझे Cyber Crime Reporting के लिए देनी चाहिए

Cyber Crime Reporting  गुमनाम /या गुप्त रूप से  शिकायतों में आपको कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, हालांकि, घटना I शिकायत से संबंधित विवरणों की जांच करनी चाहिए।
यदि आप “रिपोर्ट और ट्रैक” विकल्प चुनते हैं, तो लाल स्टार वाले चिह्न (*) वाले सूचना क्षेत्र अनिवार्य हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलिस अधिकारियों को शिकायत से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाए। यही कारण है कि आपको अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल पता, घटना का विवरण और शिकायत का समर्थन करने वाली आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।

आपको अपने वास्तविक भारतीय मोबाइल नंबर का उपयोग करके खुद को पंजीकृत करना होगा। आपको एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) मिलेगा, जिसे आपके फोन नंबर को सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। OPT 30 मिनट के लिए वैध है। पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करने के बाद आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

Cyber Crime Reporting राज्य का चुनाव / चयन

जब बेनामी Cyber Crime Reporting की जाती है, पीड़ितों का स्थान या राज्य चुना जाना चाहिए। शिकायतकर्ता अपने राज्य का चुनाव कर सकता है अगर यह सी.पी/आर.जी.आर सामग्री होस्ट करने वाली वेबसाइट से संबंधित रिपोर्ट है।
यदि आप शिकायत को “रिपोर्ट एंड ट्रैक” विकल्प के माध्यम से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप या तो पीड़ित का स्थान (यदि आप हैं) या घटना हुई जगह (राज्य या स्थान) चुन सकते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, आपको घटना या अपराध की रिपोर्ट करने के लिए “रिपोर्ट एंड ट्रैक” विकल्प का उपयोग करना चाहिए. इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक जानकारी के लिए आपसे संपर्क करने में मदद मिलेगी।

Cyber Crime Reporting पोर्टल की स्थापना का क्या उद्देश्य है?

Cyber Crime Reporting पोर्टल भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध शिकायतों को ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा देना है। बाल पोर्नोग्राफी (सी.पी)-बाल यौन शोषण (सी.एस.ए.एम) या बलात्कार/सामूहिक बलात्कार (सी.पी/आर.जी.आर) सामग्री जैसे यौन स्पष्ट सामग्री से संबंधित शिकायतों को यह पोर्टल ऑनलाइन समाधान करता है। पोर्टल भी बेनामी शिकायत दर्ज करने का विकल्प प्रदान करता है, जहां शिकायतकर्ताओं को अपनी पहचान नहीं बतानी चाहिए।

Cyber Crime Reporting (CSAM)सी.एस.ए.एम क्या है?

Child Sexual Abuse Material (CSAM) किसी भी रूप में यौन छवि वाली सामग्री को संदर्भित करता है, जो किसी बच्चे को दुर्व्यवहार या यौन शोषण करता है।
Intellectual Property Act की धारा 67(बी) कहती है, “यह यौन स्पष्ट कार्य आदि में बच्चों को दर्शाने वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंडनीय है।” ई-रूप में

दूसरे साइबर Cyber Crime Reporting कैसे दर्ज की जा सकती हैं

इस पोर्टल का उद्देश्य बाल पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण सामग्री, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसी स्पष्ट यौन सामग्री वाली वेबसाइटों से संबंधित शिकायतों को इस स्तर पर सूचित करना है। यदि आप अन्य साइबर अपराधों का सामना करते हैं, तो आप स्थानीय Police स्टेशन या राज्य साइबर अपराध प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं।

स्टेप 1st

गुमनाम शिकायत रिपोर्ट कैसे करें URL टाइप करें: https://www.cybercrime.gov.in

Cyber Crime Reporting

स्टेप 2nd

यदि आप ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी)-चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल (सीएसएएम) या यौन स्पष्ट सामग्री, जैसे रेप/गैंग रेप (सीपी/आरजीआर), रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो “गुमनाम  रूप से रिपोर्ट करें” विकल्प का चयन करें।

स्टेप 3rd

पॉप-अप विंडो में सूचना पढ़ें और “ओके” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4th

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक जानकारी दें। ड्रॉप-डाउन-1 में दो विकल्पों में से एक में “अपराध की श्रेणी” का चयन करें। बलात्कार/सामूहिक बलात्कार (RGR)—यौन शोषण सामग्री; 2. बाल पोर्नोग्राफी (CP)—बाल सेक्सुअल एब्यूजिव मैटेरियल (CSAM)।


आरोपी को अगर जानते हैं तो , तो संदिग्ध जानकारी दर्ज करें।
1: “संदिग्ध का नाम”

2: कोई अतिरिक्त विवरण (सोशल मीडिया उपयोगकर्ता नाम या यूआरएल, मैसेजिंग ऐप फोन नंबर) (ई-मेल पता जिससे संदिग्ध सामग्री मिली या साझा की गई)


घटना का विवरण लिखें
1. “घटना की तिथि”,

2″घटना का समय” और “राज्य” (अनिवार्य क्षेत्र) चुनें;

3 अगर पीड़ित का स्थान पता है, तो अपना स्थान चुनें।
4  जिला चुनें। यदि उपलब्ध हो तो अपराध के बारे में अन्य जानकारी भरें, जो जांच में मदद कर सकती है,

5 पुलिस स्टेशन का चयन करें। वह सूचना स्रोत (जैसे Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.) दर्ज करें vii।

6 अगर कोई है, सबूत को संलग्नक के रूप में अपलोड करें. 5 MB की अधिकतम सीमा हो सकती है।

7 पोर्टल में निम्नलिखित जानकारी भरने के बाद, कैप्चा दर्ज करके “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।


स्टेप 5th

फ़ाइलों को अपलोड करें

स्टेप 6th

पोर्टल पर शिकायत जमा करने का संदेश दिखाया जाएगा और शिकायत पर संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

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Cyber Crime को रोकथाम और रिपोर्ट करने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि अपने कंप्यूटर और नेटवर्क को अद्यतन रखना, अज्ञात या शक्य स्रोतों से लिंक या अनुलग्नक न खोलना, अपने पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखना, अपनी वित्तीय और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना, और अवैध या अनैतिक गतिविधियों से बचना

प्रश्न . क्या होगा अगर शिकायतकर्ता झूठी शिकायत या जानकारी बताता है?


उत्तर – कानून के अनुसार, झूठी शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी दंडात्मक कार्रवाई का कारण बन सकती है।



प्रश्न . इस पोर्टल के अलावा, क्या कोई दूसरा उपाय है जो आपत्तिजनक सामग्री को सोशल मीडिया वेबसाइटों से हटाता है?


उत्तर-  ठीक है, अधिकांश सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम। आपत्तिजनक सामग्री को चिह्नित करने या रिपोर्ट करने का अधिकार रखें। सोशल मीडिया साइटों को उनकी सामग्री नीति का पालन करना चाहिए।




प्रश्न – शिकायत दर्ज करने के बाद क्या होता है?


उत्तर – पोर्टल पर रिपोर्ट किया गया था।राज्य आपके चुने हुए पुलिस अधिकारियों द्वारा शिकायतों को संभाला जाएगा।




प्रश्न  क्या मैं अपनी शिकायत की पुष्टि कर सकता हूँ?


उत्तर – हाँ, यदि आपने शिकायत को पोर्टल पर रिपोर्ट और ट्रैक विकल्प का उपयोग करके बताया है। शिकायतकर्ता को पोर्टल पर “चेक स्टेटस” विकल्प पर क्लिक करके शिकायत की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा।




प्रश्न -क्या मैं शिकायत दर्ज करने के बिना कोई जानकारी अपलोड कर सकता हूँ?


उत्तर-ताकि शिकायत पर काम करने वाले पुलिस अधिकारी सही कार्रवाई कर सकें, आपको घटना के बारे में अधिक जानकारी देनी चाहिए। त्वरित पुलिस कार्रवाई के लिए आपको अपनी शिकायत के साथ साक्ष्य देने की सलाह दी जाती है। यद्यपि, आप वेबसाइट का पता, ई-मेल पता, व्हाट्सएप नंबर आदि विवरण देकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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